राज्य सभा ने शनिवार (18 सितंबर) को महामारी रोग विधेयक 2020 (The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020) को पास कर दिया है. संसोधित बिल में इस साल अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी.
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