हिजाब मामले पर सुनवाई को दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि छात्राओं के लिए किसी भी स्कूल या कॉलेज में तब तक हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता.
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